हमारे बारे में
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट - पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अधीन गठित एक स्वायत्त निकाय है। पोर्ट के प्रशासन मंत्रालय द्वारा गठित बोर्ड द्वारा नियंत्रित है। बोर्ड की अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए उपाध्यक्ष और आठ विभागाध्यक्ष हैं ।
संगठन में सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत अक्तूबर 1983 को हिन्दी अनुभाग की स्थापना की गई। प्रारंभ में एक हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति हुई। 1984 में एक हिन्दी अधिकारी तथा एक अतिरिक्त हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति हुई। वर्तमान में हिन्दी अनुभाग सहायक सचिव ग्रेड I (रा भा) एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक द्वारा कार्यक्षम है। राजभाषा नियम 10(4) के अधीन 13 मार्च,2000 को कार्यालय को अधिसूचित किया गया ।
हिन्दी अनुभाग कार्यालय में राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी दिशा निर्देशों, नीतियों का अनुपालन करता है। कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुविध प्रोत्साहन योजनाएं शुरू किया है। हिन्दी के प्रति कर्मचारियों के रुझान बढ़ाने हेतु तिमाहीवार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । हिन्दी के प्रचार-प्रसार को गति प्रदान करने हेतु इसे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ते हुए कार्यालय के कार्मिकों के अलावा पोर्ट परिसर के मध्य स्थित उच्च विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि के साथ स्थानीय महाविद्यालयो एवं विश्वविद्यालयों के विध्यार्थियों के लिए राजभाषा कार्यप्रबंधन एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला के अतिरिक्त राजभाषा हिन्दी के आधुनिक संदर्भ में कई विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं । इसके अलावा कर्मचारियों के बच्चों को राजभाषा हिन्दी के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कृत करते हुए प्रोत्साहित किया जाता है।
इस प्रकार कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के हिन्दी अनुभाग कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन व कार्यालयोत्तर राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सतत प्रयत्नशील है।