1. संगठन चार्ट
2. न्यासीमण्डल
3. क्षमताओं का प्रत्यायोजन
महापत्तनों के संवर्धित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
महापत्तनों के उपाध्यक्षों के संवर्धित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
निविदाओं के लिए संवर्धित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
5. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
8. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963
11. कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक
12. कर्मचारी टेलीफोन निर्देशिका
13. कार्य आवंटन
16. अनुशासनिक मामलें
17. कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति
19. सांख्यिकी
पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्त्ती कार्रवाई
20. ग्राहकों के लिए एकल खिड़की सुविधा
21. कोचिन पोर्ट / समुद्री विरासत संग्रहालय का विकास
22. विभागों द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों की सूची
a) समुद्री विभाग b) यातायात विभाग c) चिकित्सा विभाग d) सामान्य प्रशासन विभाग e) सिविल अभियंत्रण विभाग
23. ग्राहक नागरिक चार्टर की आवधिक समीक्षा के लिए टास्क फोर्स
24. वेबसाइट के लिए एसटीक्यूसी प्रमाणन
25. सुविधा केन्द्र/टोल फ्री नम्बर
26. विदेशी दौरे
27. आरटीआई स्वतंत्र लेखापरीक्षा
28. आरटीआई तिमाही रिपोर्ट
भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखता है, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन शुल्क संलग्न करके अनुरोध कर सकता है।
आवेदन शुल्क: रुपये 10/- (दस रुपये मात्र)
भुगतान की विधि
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन-9 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/इंडियन पोस्टल ऑर्डर द्वारा
आरटीआई पोर्टल www.rtionline.gov.in द्वारा ऑनलाईन आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
आरटीआई हैण्डबुक(डॉ.एस.एन.वेंकनेशन द्वारा)